नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में सकरी पुलिस की कार्रवाई, 20 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

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स्कूल जाते समय रास्ते में नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा

बिलासपुर। जिले के सकरी थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

स्कूल जाते समय रास्ते में छेड़छाड़ का आरोप

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर 2026 को पीड़िता की मां ने सकरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि गांव का रहने वाला युवक विजय मरावी आए दिन उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था। आरोप है कि जब भी बालिका स्कूल जाती थी, तब आरोपी उसका हाथ पकड़कर खींचता, दुपट्टा खींचता और अभद्र बातें करता था।

परिजनों ने पड़ोसी होने के कारण शुरुआत में मामले को नजरअंदाज किया, लेकिन 30 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 9 बजे उस्लापुर जय स्तंभ के पास स्कूल जाते समय आरोपी ने कथित तौर पर बालिका को रास्ते में रोककर स्कूल नहीं जाने की बात कही और उसका हाथ व दुपट्टा पकड़कर खींचते हुए छेड़छाड़ की।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

इन निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) श्री परमेश्वर तिलकवार के मार्गदर्शन में सकरी थाना प्रभारी निरीक्षक संजय सिंदे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजय ध्रुव (20 वर्ष), पिता प्रकाश ध्रुव, निवासी काटीखार, उस्लापुर, थाना सकरी, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस की अपील: नाबालिगों एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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