मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण के नियम मंजूर

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रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र, सिनेमा टैक्स प्रतिपूर्ति और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए आरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

अतिथि व्याख्याता नीति में महत्वपूर्ण संशोधन

मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया।

संशोधित नीति के तहत मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को 5 अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के इस लाभ का स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है।

वहीं, मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी संशोधित नीति में स्पष्ट किया गया है।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ के लिए एसजीएसटी समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति

मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।

इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने का प्रावधान है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के नियम मंजूर

राज्य सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

इसका लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा।

अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दे दी है।

इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

कैबिनेट के इन फैसलों से उच्च शिक्षा में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति व्यवस्था को स्पष्ट करने, पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को लागू करने और फिल्म ‘हनुमान अंश’ के टैक्स फ्री निर्णय के क्रियान्वयन का रास्ता साफ हुआ है।

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