मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों पर यातायात पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 31 बाइक पर कार्रवाई

बिलासपुर, 16 सितंबर 2026। शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज और कर्कश आवाज में वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनैश सिंह के दिशा-निर्देश पर यातायात पुलिस बिलासपुर ने कार्रवाई करते हुए 28 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी स्पोर्ट्स बाइक एवं बुलेट समेत कुल 31 बाइक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। संबंधित प्रकरणों को न्यायालय भेजा जा रहा है।

सभी यातायात बीट क्षेत्रों में लगातार जांच

यातायात पुलिस द्वारा शहर के सभी यातायात बीट क्षेत्रों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों की तलाश कर नियमित रूप से जांच और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली तेज, कर्कश और अचानक होने वाली आवाज से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। इससे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को असुविधा हो सकती है।

मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी

यातायात पुलिस ने शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाली दुकानों पर भी छापेमारी की कार्रवाई की है। दुकान संचालकों को स्पष्ट रूप से समझाइश दी गई है कि मॉडिफाइड साइलेंसर का विक्रय करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नगर निगम एक्ट के तहत दुकान सील किए जाने की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

गैराज संचालकों को भी निर्देश

पुलिस द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसर की खरीद-बिक्री और वाहनों में उनकी असेंबलिंग से जुड़े लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। गैराज संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वाहनों में किसी भी प्रकार की अनधिकृत छेड़छाड़ या मॉडिफिकेशन न किया जाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित गैराज संचालकों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रेशर हॉर्न और तेज आवाज वाले साइलेंसर पर भी सख्ती

यातायात पुलिस ने प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर तथा अत्यधिक तेज और कर्कश आवाज उत्पन्न करने वाले उपकरणों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग न करें और यातायात नियमों का पालन करें।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मॉडिफाइड साइलेंसर के उपयोग पर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।

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