अंबिकापुर/सरगुजा। 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची से कथित दुष्कर्म के मामले में आरोपी तरुण कुमार जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद अब प्रकरण को कथित रूप से दबाने के प्रयास को लेकर पुलिस ने अलग से अपराध दर्ज किया है। मामला पीड़िता के परिवार पर कथित दबाव बनाने, आर्थिक लेन-देन के जरिए समझौते का प्रयास करने और दुष्कर्म की FIR दर्ज नहीं कराने से जुड़ा बताया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 जुलाई 2026 की रात करीब 10 बजे 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म की घटना हुई। घटना के संबंध में 22 जुलाई 2026 को आरोपी तरुण कुमार जायसवाल के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
21 जुलाई को कथित समझौते का प्रयास
मामले में अब सामने आए आरोपों के अनुसार, घटना के अगले ही दिन 21 जुलाई 2026 को पीड़िता के पिता पर कथित रूप से 8 लाख रुपये लेकर दुष्कर्म की FIR दर्ज नहीं कराने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि इसी उद्देश्य से कथित तौर पर एक पंचनामा/समझौता तैयार कराने का प्रयास भी किया गया।
मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद कथित समझौते और दबाव बनाने की प्रक्रिया को लेकर अलग से कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
सिटी कोतवाली में दूसरी FIR दर्ज
कथित समझौते और मामले को दबाने के प्रयास के संबंध में सिटी कोतवाली अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 544/2026 दर्ज किया गया है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 249(बी), 351(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 21(2) के तहत विवेक पेंकरा, अशोक जायसवाल सहित अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।
यह प्राथमिकी फिलहाल प्रारंभिक स्तर पर है। विवेचना के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर धाराओं में बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं, यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसे भी मामले में आरोपी बनाया जा सकता है।
पॉक्सो मामले को दबाने की कोशिश पर उठे गंभीर सवाल
नाबालिग से संबंधित अपराध में कानून का उद्देश्य पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करना और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति द्वारा आर्थिक लेन-देन या दबाव के माध्यम से पीड़िता के परिवार को FIR दर्ज कराने से रोकने अथवा मामले को दबाने का प्रयास किया गया है, तो यह स्वयं गंभीर कानूनी विषय बन जाता है।
दूसरी FIR दर्ज होने के बाद अब पुलिस की जांच का महत्वपूर्ण बिंदु यह रहेगा कि कथित 8 लाख रुपये की पेशकश किसने की, पीड़िता के पिता पर किस प्रकार दबाव बनाया गया, पंचनामा किसके कहने पर तैयार कराया गया और इस पूरी प्रक्रिया में किन-किन लोगों की भूमिका थी।
कथित CCTV फुटेज की भी निष्पक्ष जांच की मांग
मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा अग्रिम जमानत के दौरान प्रस्तुत किए गए कथित CCTV फुटेज से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि प्रस्तुत फुटेज के साथ छेड़छाड़ या टैंपरिंग की गई हो सकती है।
ऐसे में संबंधित CCTV फुटेज की स्वतंत्र और तकनीकी जांच कराए जाने की मांग की जा रही है। जांच में मूल DVR/NVR अथवा डिजिटल स्रोत से फुटेज का मिलान, मेटाडाटा, रिकॉर्डिंग की निरंतरता और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा सकती है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि फुटेज वास्तविक और पूर्ण है अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है।
यदि जांच में CCTV फुटेज से छेड़छाड़ या उसे टैंपर करने की बात प्रमाणित होती है, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार अलग से कार्रवाई की जा सकती है।
अब जांच की दिशा पर नजर
दूसरी FIR दर्ज होने के बाद मामले की जांच अब केवल मुख्य आरोपी तरुण कुमार जायसवाल तक सीमित नहीं रहने वाली है। पुलिस के सामने कथित समझौते, 8 लाख रुपये के दबाव, पंचनामा तैयार कराने और कथित CCTV फुटेज समेत पूरे घटनाक्रम की जांच करना महत्वपूर्ण होगा।
हालांकि, किसी भी व्यक्ति की भूमिका केवल आरोप के आधार पर तय नहीं की जा सकती। आरोपों की पुष्टि पुलिस विवेचना, दस्तावेजी साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर ही होगी।
फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अलग FIR दर्ज कर विवेचना शुरू किए जाने के बाद अब यह जांच का विषय है कि 8 लाख रुपये के कथित लेन-देन, पंचनामा और CCTV फुटेज को लेकर वास्तविक तथ्य क्या सामने आते हैं और इस पूरे मामले में आगे किन-किन लोगों की भूमिका सामने आती है।

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