बिलासपुर, 11 जून 2026। केंद्रीय जेल बिलासपुर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने केंद्रीय जेल परिसर और उसके 500 मीटर के दायरे को तत्काल प्रभाव से “नो-फ्लाई जोन” घोषित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन का कहना है कि अनाधिकृत ड्रोन संचालन से जेल सुरक्षा, बंदियों की निगरानी व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
यह निर्णय जेल प्रशासन के अनुरोध और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सहमति के बाद लिया गया है। विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति मिलने पर ही ड्रोन संचालन की अनुमति दी जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
फिलहाल केंद्रीय जेल बिलासपुर और उसके आसपास 500 मीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

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