विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बड़ी कार्रवाई: स्कूलों के आसपास तंबाकू बेचने वाली 14 दुकानों पर जुर्माना

मुंगेली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर विशेष निगरानी अभियान चलाया गया। खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने स्कूलों के आसपास संचालित दुकानों का निरीक्षण कर कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की।
कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के तहत मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र में स्कूलों के समीप स्थित 27 दुकानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान 13 दुकानदारों को नियमों की जानकारी देते हुए चेतावनी देकर छोड़ा गया, जबकि 14 दुकानों पर कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 1300 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
औषधि निरीक्षक किरण सिंह ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना सहित वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान है।
अधिकारियों ने कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। कार्रवाई के दौरान जिला चिकित्सालय के साइकोलॉजिस्ट ओम साहू सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्य बिंदु:
विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष अभियान।
स्कूलों के आसपास 27 दुकानों का निरीक्षण।
14 दुकानों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई।
कुल 1300 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने पर जोर।

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