मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद माफियाओं पर सख्ती, 368 बोरी उर्वरक जब्त

बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर किसानों के हितों की सुरक्षा और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के ग्राम सेंदरी में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित 368 बोरी उर्वरक जब्त कर गोदाम को सीलबंद कर दिया है।
जानकारी के अनुसार कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और उप संचालक कृषि पी.डी. हथेश्वर के मार्गदर्शन में कृषि विभाग की उड़नदस्ता टीम द्वारा जिलेभर में उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। अब तक 91 से अधिक निजी और सहकारी उर्वरक विक्रय केंद्रों की जांच की जा चुकी है।
निरीक्षण के दौरान ग्राम सेंदरी में उर्वरक के अवैध भंडारण की शिकायत मिलने पर कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने मेसर्स बंसल फर्टिलाइजर के सेंदरी एवं लोफंदी स्थित प्रतिष्ठानों और गोदामों का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि 368 बोरी उर्वरक ऐसे स्थान पर रखा गया था, जो संस्था के लाइसेंस में दर्ज अधिकृत गोदामों में शामिल नहीं था।
अधिकारियों ने मौके पर दस्तावेजों और लाइसेंस संबंधी अभिलेखों की जांच की, लेकिन संस्था द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद उर्वरक को अवैध भंडारण मानते हुए जब्त कर सीलबंद कर दिया गया। जब्त सामग्री को संस्था की अभिरक्षा में ही रखा गया है।
प्रारंभिक जांच में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-7 के उल्लंघन का मामला सामने आने पर उर्वरक निरीक्षक एवं प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आर.एस. गौतम ने संबंधित संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कार्रवाई के दौरान सहायक संचालक कृषि शशांक शिंदे, कृषि विकास अधिकारी डी.पी. दिवाकर, शाखा प्रभारी उमेश कश्यप सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही उर्वरक खरीदें, पक्की रसीद अवश्य लें और खाद की गुणवत्ता संबंधी जानकारी की जांच करें। विभाग ने किसी भी संदिग्ध खाद, बीज या कीटनाशक की सूचना तत्काल कृषि विभाग को देने की भी अपील की है।

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