“सड़क दुर्घटना प्रकरणों का नगदी उपचार स्कीम 2025” के तहत घायलों को मिलेगा 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज

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बिलासपुर। सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को अब त्वरित और नगदी रहित इलाज मिल सकेगा। भारत सरकार की “सड़क दुर्घटना नगदी उपचार स्कीम 2025” 5 मई 2025 से पूरे देश में प्रभावी हो गई है। इस योजना के अंतर्गत सड़क हादसे में घायल किसी भी व्यक्ति को चिन्हित अस्पतालों में अधिकतम ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, श्री रजनेश सिंह ने जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की बैठक लेकर इस योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के तहत लागू इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर बेहतर और नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराना है।

बिलासपुर जिले में अब तक 24 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन इस योजना में हो चुका है, जिनमें कोटा, तखतपुर, बिल्हा, रतनपुर, गनियारी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पताल भी शामिल हैं। इन अस्पतालों में पहुँचने वाले प्रत्येक सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को नगद भुगतान किए बिना इलाज मिलेगा। यदि किसी अन्य अस्पताल में घायल को ले जाया जाता है तो वहां केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा होगी, जिसके बाद मरीज को योजना के नामित अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा और इसकी जानकारी पोर्टल पर भी दर्ज की जाएगी।

एसएसपी श्री सिंह ने समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे इस योजना की जानकारी आम जनता तक पहुँचाएँ। सोशल मीडिया, जन-जागरूकता कार्यक्रमों और प्रचार माध्यमों के जरिए इसे व्यापक स्तर पर प्रचारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इसके साथ ही भारत सरकार की “राहवीर योजना” के तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल की सहायता करता है तो उसे सम्मान स्वरूप ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को घायलों की सहायता के लिए प्रेरित करना है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तुरंत इलाज मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके।

बिलासपुर यातायात पुलिस द्वारा इस योजना को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। शीघ्र ही जिले के अन्य अस्पतालों का भी योजना में पंजीकरण किया जाएगा।

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