बिलासपुर यातायात पुलिस ने आम जनता के लिए राहत भरी खबर दी है। अब सड़क दुर्घटनाओं में घायल पीड़ितों को तुरंत और नगदी रहित इलाज मिल सकेगा। शासन द्वारा लागू “सड़क दुर्घटना प्रकरणों का नगदी उपचार स्कीम 2025” के अंतर्गत दुर्घटना के दिन से लेकर 7 दिवस तक चिन्हित अस्पतालों में पीड़ितों का अधिकतम 1,50,000 रुपये तक का कैशलेस उपचार सुनिश्चित किया गया है।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में बिलासपुर यातायात पुलिस लगातार सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। साथ ही दुर्घटनास्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार भी किए जा रहे हैं ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही भी जारी है।
केंद्र सरकार द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 165 के तहत यह योजना 5 मई 2025 से लागू की गई है। योजना के अनुसार पीड़ितों को चिन्हित अस्पतालों में बिना नगद भुगतान के इलाज मिलेगा।
पात्रता:
कोई भी सड़क दुर्घटना का पीड़ित इस योजना का लाभ ले सकता है।
अधिकतम सात दिन तक, 1.5 लाख रुपये तक की नगदी रहित चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
केवल नामांकित अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध होगी, अन्य अस्पतालों में केवल आपातकालीन स्थिरीकरण हेतु इलाज होगा।
नोडल एजेंसी:
राज्य सड़क सुरक्षा परिषद इस योजना की नोडल एजेंसी है। राज्य सरकार चाहें तो केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से अन्य एजेंसी को भी यह जिम्मेदारी दे सकती है।
नोडल एजेंसी के दायित्व:
चिन्हित अस्पतालों का नामांकन
इलाज की रकम का भुगतान
योजना में धोखाधड़ी की रोकथाम
शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण
चिकित्सा व्यवस्था:
पीड़ित को अस्पताल पहुंचते ही इलाज शुरू किया जाएगा। यदि आवश्यकता हो तो बेहतर सुविधा वाले अस्पताल में रेफर किया जाएगा और पोर्टल पर इसकी जानकारी अपडेट की जाएगी।
भुगतान प्रक्रिया:
अस्पताल द्वारा इलाज के पश्चात समुचित दस्तावेजों के साथ राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को भुगतान हेतु दावा भेजा जाएगा।
यातायात पुलिस बिलासपुर ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस योजना के माध्यम से हादसों के समय घायलों को तुरंत इलाज मिल सकेगा, जिससे उनकी जान बचाना संभव होगा।

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