सीसीटीवी नहीं लगाने पर मेडिकल दुकान को नोटिस, प्रशासन सख्त

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बिलासपुर, 29 मई 2025:
नारकोटिक्स दवाओं की अवैध बिक्री पर लगाम कसने के उद्देश्य से मेडिकल दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी क्रम में आज तखतपुर क्षेत्र की मेडिकल दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री मेडिकल एवं जनरल स्टोर में सीसीटीवी कैमरा नहीं पाया गया, जिसके चलते खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निरीक्षक श्री सुनील पण्डा ने दुकान संचालक को नोटिस जारी किया है। उन्हें तीन दिनों के भीतर सीसीटीवी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

यह कार्रवाई कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद तिवारी के निर्देश पर की गई। श्री पण्डा ने आज तखतपुर की कुल 16 मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया, जिनमें से 15 दुकानों में सीसीटीवी कैमरे मौजूद पाए गए।

श्री पण्डा ने सभी दुकानदारों को स्पष्ट हिदायत दी कि सीसीटीवी कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह कार्यशील होने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्डेड डेटा प्रशासन को तत्काल उपलब्ध कराना होगा।

प्रशासन का यह सख्त कदम एन-कार्ड समिति की हालिया बैठक के निर्णयों के तहत उठाया गया है, जिसमें यह निर्देश दिए गए थे कि युवाओं में बढ़ते नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए इनके स्रोत—मेडिकल दुकानों—पर कड़ी निगरानी रखी जाए। प्रशासन ने दोहराया कि इस तरह की लापरवाही भविष्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


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