कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई, 10 दुकानों पर जुर्माना

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बिलासपुर, 22 मई। जिला प्रशासन ने तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा एक्ट 2003) के तहत शहर में कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर औषधि विभाग, नगर निगम और सिरगिट्टी पुलिस की संयुक्त टीम ने तिफरा और न्यू बस स्टैंड क्षेत्रों में अभियान चलाकर कुल 10 दुकानों से 750 रुपए का चालान वसूला।

यह कार्रवाई डीपीएस, सेंट पॉल, डीके स्कूल और बस स्टैंड के आसपास की दुकानों पर की गई, जहां कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 का उल्लंघन पाया गया। शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना भी कानूनन अपराध है।

प्रशासन ने दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, दुकानों पर “यहाँ धूम्रपान निषेध है” और “18 वर्ष से कम आयु वालों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाते” जैसे सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है।

कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि वे धूम्रपान और तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहें और कानून का पालन करें।


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