बिलासपुर शहर में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव: लंबी दूरी की स्लीपर बसें अब आउटर रूट से चलेंगी

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बिलासपुर, 21 मई 2025।
यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा शहर में सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम एवं परिवहन विभाग के समन्वय से बस संचालकों के साथ कई चरणों में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के बाद शहर में चलने वाली लंबी दूरी की बड़ी स्लीपर बसों के संचालन मार्ग में बड़ा परिवर्तन किया गया है।

अब ये सभी अंतर्राज्यीय बड़ी यात्री बसें शहर के आउटर एरिया से होकर ही हाईटेक बस स्टैंड तिफरा तक संचालित होंगी। इसके पीछे उद्देश्य है – शहर की भीड़भाड़ वाले रास्तों में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाना, दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना और आम नागरिकों को सुरक्षित आवागमन का अनुभव देना।

छोटी दूरी की बसों को शहर में प्रवेश की सहमति

सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय भी लिया गया है कि छोटी एवं कम दूरी की बसें शहर के भीतर पूर्ववत संचालित होंगी, लेकिन उन्हें केवल निर्धारित स्टॉप पर ही रुकने की अनुमति दी जाएगी।

बड़ी स्लीपर बसों के लिए निर्धारित नए मार्ग:

  1. व्हाया रतनपुर – रतनपुर, कटघोरा, अंबिकापुर, पेंड्रा-गौरेला की ओर जाने वाली बसें:
    हाईटेक बस स्टैंड → गब्बर पेट्रोल पंप → छतौना मोड़ → पेंन्द्रिडीह → नेशनल हाईवे → सकरी → सेंदरी बायपास → रतनपुर रोड
  2. व्हाया मस्तूरी – मस्तूरी, पचपेड़ी, जांजगीर, शिवरीनारायण रूट:
    हाईटेक बस स्टैंड → गब्बर पेट्रोल पंप → सिरगिट्टी → महमंद → मस्तूरी
  3. व्हाया सीपत – सीपत एवं आसपास की दिशा में जाने वाली बसें:
    हाईटेक बस स्टैंड → गब्बर पेट्रोल पंप → सिरगिट्टी → महमंद → गुरु नानक चौक → मोपका
  4. व्हाया सकरी-तखतपुर – कोटा, मुंगेली की ओर:
    हाईटेक बस स्टैंड → गब्बर पेट्रोल पंप → छतौना मोड़ → पेंन्द्रिडीह → नेशनल हाईवे → सकरी बायपास

बस संचालकों को दिए गए निर्देश:

  • सभी वाहन दस्तावेज पूर्ण व अद्यतन रखें
  • ड्राइवर-परिचालक की वर्दी व टोकन अनिवार्य
  • प्रेशर/म्यूजिकल हॉर्न वर्जित
  • बस की ओवरलोडिंग और ड्राइवर के बगल में सवारी प्रतिबंधित
  • सेफ्टी अलार्म, कैमरा, पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य
  • नो पार्किंग एवं चौक-चौराहों के 100 मीटर भीतर बस खड़ी करना प्रतिबंधित
  • स्कूल बसों में खिड़की पर जाली एवं कैमरा जरूरी
  • नशे की हालत में वाहन चलाना सख्त मना

बैठक में मौजूद रहे प्रमुख अधिकारी:

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रामगोपाल करियारे, अतिरिक्त कलेक्टर श्री शिव बनर्जी, डिप्टी कमिश्नर नगर निगम श्री सचिन गुप्ता, जिला परिवहन अधिकारी श्री आनंद रूप तिवारी, डीएसपी श्री शिवचरण परिहार सहित यातायात पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी एवं बस संचालक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

यह पहल न केवल बिलासपुर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में भी अहम भूमिका निभाएगी।


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