मुंगेली में स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर सख्ती, 37 दुकानों पर कार्रवाई, 3,300 रुपये का जुर्माना

मुंगेली में स्कूलों के आसपास तंबाकू बिक्री पर सख्ती, 37 दुकानों पर कार्रवाई, 3,300 रुपये का जुर्माना

मुंगेली | 31जुलाई 2026

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा एक्ट-2003) का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर जिले में लगातार प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुंगेली विकासखंड के ग्राम छटन में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास संचालित दुकानों का निरीक्षण किया गया।

प्रवर्तन दल ने स्कूल के समीप स्थित 20 दुकानों की जांच की। निरीक्षण के दौरान 8 दुकानदारों को नियमों की जानकारी देकर चेतावनी दी गई, जबकि कोटपा एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर 12 दुकानदारों पर कुल 1,200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अभियान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की औषधि निरीक्षक श्रीमती किरण सिंह, जिला अस्पताल मुंगेली के साइकोलॉजिस्ट ओम साहू, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की कंसल्टेंट रीना वर्मा तथा सोशल वर्कर बलराम सिंह साकेत शामिल रहे।

जिले में लगातार जारी है कार्रवाई

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार इससे पहले पथरिया विकासखंड में 15 दुकानों पर कार्रवाई कर 1,100 रुपये तथा 22 जुलाई को लोरमी विकासखंड में 10 दुकानों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। इस तरह जिले में अब तक 37 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 3,300 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।

नागरिकों से नियमों के पालन की अपील

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी विकासखंडों में यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा, ताकि स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। नागरिकों और व्यापारियों से कोटपा एक्ट-2003 के प्रावधानों का पालन कर तंबाकू मुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की गई है।

कोटपा एक्ट के प्रमुख प्रावधान

कोटपा एक्ट-2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। धारा 5 तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाती है, जबकि धारा 6 के तहत नाबालिगों को तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित धाराओं के तहत जुर्माने का प्रावधान है।

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *