मुंगेली, 16 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में संशोधन के बाद मुंगेली कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिले के सभी राजस्व न्यायालयों और प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य राजस्व प्रकरणों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक मामले में तथ्यों और साक्ष्यों का गहन परीक्षण कर स्पष्ट एवं कारणयुक्त आदेश पारित किए जाएं। साथ ही सभी पक्षकारों को सुनवाई का पूरा अवसर देने और आपत्तियों एवं आवेदनों का नियमानुसार निराकरण करने के बाद ही अंतिम आदेश जारी किए जाएं।
जारी निर्देशों के अनुसार गैर-भरणीय (नॉन-मेंटेनेबल) प्रकरणों को पहली सुनवाई में ही निरस्त किया जाएगा। लंबित मामलों की नियमित सुनवाई कर शीघ्र निपटारा किया जाएगा तथा वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा मांगे गए प्रतिवेदन और अभिलेख निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ने सीमांकन, फौती, बंटवारा, अतिक्रमण और नक्शा सुधार से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सीमांकन प्रकरणों में विधिवत आदेश पारित कर राजस्व निरीक्षक और पटवारी के माध्यम से क्षेत्र-पत्रिका एवं नक्शा तैयार कराया जाएगा। वहीं बंटवारा मामलों में सभी पक्षकारों की सुनवाई के बाद चिन्हांकित एवं विभाजित नक्शा अभिलेखों में संलग्न करना अनिवार्य रहेगा।
अतिक्रमण के मामलों में पटवारी से आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त कर भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं नक्शा सुधार के मामलों में वर्तमान एवं प्रस्तावित नक्शे ट्रेसिंग क्लॉथ पर तैयार कर प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
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