लैलूंगा (रायगढ़): छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है। ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत मिलने वाली राशि की हेराफेरी का हिसाब मांगने पर एक युवक और उसकी बुजुर्ग मां के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। पुलिस ने पीड़ित की लिखित शिकायत पर एक दंपती के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।
विवाद की जड़: योजना के पैसों में हेराफेरी का आरोप :राजपुर गोहडीडीपा निवासी 26 वर्षीय मोहन यादव (पिता रोथो यादव) ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनकी मां कुती यादव ने ‘महतारी वंदन योजना’ का खाता खुलवाया था। खाता खोलते समय उनकी मां के पास अपना मोबाइल नहीं था, इसलिए उन्होंने गांव के ही अभीलाल यादव का मोबाइल नंबर फॉर्म में दर्ज करवा दिया था। आरोप है कि अभीलाल यादव ने उस नंबर का फायदा उठाकर ‘फोन पे’ (PhonePe) चालू कर लिया और योजना के तहत आए पैसों की निकासी कर ली।
बाड़ी में हुई मारपीट और गाली-गलौज की घटना :
- सोमवार, 29 जून 2026 की सुबह लगभग 11:00 बजे मोहन यादव अपनी मां के साथ पैसों की निकासी का कारण पूछने और ‘फोन पे’ का स्टेटमेंट देखने के लिए अभीलाल यादव के घर (बाड़ी की तरफ) गए थे।
- जब मोहन ने स्टेटमेंट दिखाने की बात कही, तो अभीलाल यादव भड़क गया और उसने कहा कि “मैं तेरे को फोन पे का स्टेटमेंट क्यों दिखाऊंगा?”।
- इसके बाद अभीलाल ने मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू कर दीं, जान से मारने की धमकी दी और मोहन को पकड़ लिया।
पत्थर से हमला और घर तक पीछा :
- विवाद के दौरान अभीलाल की पत्नी लक्ष्मी यादव भी वहां पहुंच गई और उसने पीछे से आकर मोहन पर पत्थर से हमला कर दिया।
- हमले में मोहन के बायीं पीठ, कोहनी और बायीं आंख के नीचे चोटें आई हैं और दर्द की शिकायत है।
- विवाद बढ़ता देख वहां काम कर रहे मजदूरों और मोहन की मां ने किसी तरह बीच-बचाव किया।
- घटना यहीं खत्म नहीं हुई; जब मोहन जान बचाकर अपने घर आ गया, तो अभीलाल लकड़ी (डंडा) लेकर उसे मारने के लिए उसके घर तक दौड़ते हुए पहुंच गया था।
पुलिस की कार्रवाई और दर्ज धाराएं :पीड़ित मोहन यादव की शिकायत पर थाना लैलूंगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 29 जून 2026 को रात 20:46 बजे एफआईआर (FIR No. 0214) दर्ज कर ली है। आरोपी अभीलाल यादव (पिता सुनाधर यादव) और उसकी पत्नी लक्ष्मी यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत निम्नलिखित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है:
- धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
- धारा 296: अश्लील कार्य या गाने (गाली-गलौज)
- धारा 351(3): आपराधिक धमकी
- धारा 3(5): सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य
लैलूंगा पुलिस ने मामले को विवेचना (जांच) में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही हेड कांस्टेबल देव प्रसाद राठिया (नंबर 606) द्वारा की जा रही है।

Founder & Chief Editor, Khabar36garh
Mobile no. +917723899232
.
.
📍 BILASPUR: छत्तीसगढ़👩💻 पेशेवर सफ़र:
Khabar36garh के स्थापना से ही पहले दिन से जुड़ी
15+ वर्षों का पत्रकारिता अनुभव, ग्रामीण और शहरी खबरों का गहन कवरेज
महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, ग्रामीण विकास और संस्कृति जैसे विषयों में विशेष लेखन
🖋️ नेतृत्व दृष्टिकोण:
बेबाक, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता
टीम बिल्डिंग और मेटाडाटा रिपोर्टिंग
पाठकों और समाज के बीच पुल बनाने में अग्रणी
📢 विज्ञापन दें — Khabar36garh के साथ!
✅ अपने ब्रांड, सेवा या उत्पाद को छत्तीसगढ़ के हर कोने तक पहुँचाएं।
✅ विश्वसनीयता, व्यापक कवरेज और सटीक टार्गेटिंग के साथ प्रचार करें।—🔗 संपर्क करें अभी:📧 ईमेल: info@khabar36garh.co.in
📱 मोबाइल / WhatsApp (विज्ञापन हेतु):
🎯 📞 +91-77238-99232 (Direct Ad Enquiry) 🔥
🕒 24×7 उपलब्धता | Fast Response
📱 फेसबुक / ट्विटर: @MaltiKurrey—📌 “बात सिर्फ ख़बर की नहीं, आपके ब्रांड की भी है!”
🎯 Khabar36garh — भरोसेमंद मीडिया, प्रभावी प्रचार।

