रायपुर | बिलासपुर | विशेष रिपोर्ट
✍️छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े बहुचर्चित ‘रामावतार जग्गी हत्याकांड’ में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें 21 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का निर्देश दिया है।
♦️क्या है पूरा मामला?
यह सनसनीखेज मामला 4 जून 2003 का है, जब रामावतार जग्गी की रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय राज्य में अजीत जोगी की सरकार थी।
जग्गी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता थे
इस हत्याकांड में 31 लोगों को आरोपी बनाया गया
आरोप: राजनीतिक दुश्मनी के चलते हत्या की साजिश
⚖️ अदालत का सख्त रुख
हालिया सुनवाई में अदालत ने:
अमित जोगी की याचिका को अस्वीकार कर दिया
कहा कि मामला गंभीर है और कानून की प्रक्रिया से बचा नहीं जा सकता
स्पष्ट निर्देश: 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर अनिवार्य
⚠️ अब क्या हैं विकल्प?
अमित जोगी के सामने फिलहाल दो ही रास्ते बचे हैं:
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना
फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर सकते हैं
सरेंडर करना
यदि राहत नहीं मिली, तो तय समय में आत्मसमर्पण
इसके बाद जेल जाने की संभावना
♦️राजनीतिक असर
यह मामला पहले से ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा मुद्दा रहा है। अब:
विपक्ष को सरकार और जोगी परिवार पर हमला करने का मौका
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के लिए बड़ा झटका
चुनावी माहौल में राजनीतिक समीकरण प्रभावित होने की संभावना
♦️आगे क्या?
अब सबकी नजरें अमित जोगी की अगली कानूनी रणनीति पर टिकी हैं। वहीं, जग्गी परिवार को इस फैसले से न्याय की उम्मीद और मजबूत हुई है। अदालत का यह आदेश इस लंबे समय से चल रहे मामले में निर्णायक मोड़ माना जा रहा है।

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