बिलासपुर, 26 अगस्त 2025।
राज्य शासन ने सार्वजनिक खुले मैदानों, मार्गों, फुटपाथों, चौराहों और अन्य खुले स्थानों पर पंडाल अथवा अस्थाई संरचनाओं के निर्माण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से जारी परिपत्र सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका/नगर पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेजा गया है।

सड़कों में बाधा रोकने पर जोर
विभाग ने परिपत्र में स्पष्ट किया है कि नगरीय क्षेत्रों में पंडाल या अस्थाई संरचनाओं की अनुमति इस प्रकार दी जाए जिससे यातायात अथवा सार्वजनिक आवागमन में बाधा न हो। इसके लिए नगरीय निकायों को आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोजनों के लिए अलग-अलग नियम
दिशा-निर्देशों के अनुसार —
500 व्यक्तियों तक की भीड़ और 5000 वर्गफीट तक के स्थान वाले आयोजनों के लिए अलग प्रावधान किए गए हैं।
500 से अधिक व्यक्तियों और 5000 वर्गफीट से बड़े क्षेत्र वाले आयोजनों के लिए अलग नियम लागू होंगे।
इसी के अनुरूप अनुमति हेतु अलग-अलग आवेदन प्रारूप भी परिपत्र के साथ जारी किए गए हैं।
आयोजकों की जिम्मेदारी तय
परिपत्र में आयोजकों के लिए अनुमति प्रक्रिया, शुल्क, और आयोजनों के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों का विस्तृत उल्लेख है। इसमें शामिल हैं:
पंडालों की मजबूती और संरचना की सुरक्षा
विद्युत व्यवस्था और अग्निशमन उपकरणों की अनिवार्यता
भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतज़ाम
सफाई एवं अपशिष्ट प्रबंधन
आयोजन समिति की जिम्मेदारियाँ
साथ ही, धरना, जुलूस, सभा, रैली और शोभायात्राओं के लिए भी आपातकालीन एवं सामान्य दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन नगरीय निकायों को कड़ाई से सुनिश्चित करना होगा।

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