यातायात पुलिस बिलासपुर की आमजन से अपील – वाहन चलाते समय रखें सभी आवश्यक दस्तावेज, बचें चालानी कार्रवाई से 

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📍 बिलासपुर, 31 मई 2025
यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा जिले के समस्त वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपील जारी की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में सड़कों पर सुरक्षित, सुगम और अनुशासित यातायात व्यवस्था के लिए लगातार सघन प्रयास किए जा रहे हैं।

🔹 यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को वाहन चलाते समय आर.सी. बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा (इंश्योरेंस), प्रदूषण प्रमाणपत्र, और यदि सेकंड हैंड वाहन है तो नामांतरण प्रमाणपत्र साथ रखने की अनिवार्यता पर बल दिया है।

🔹 नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि चालान केवल जुर्माना वसूली का माध्यम नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा हेतु आवश्यक चेतावनी और दंडात्मक प्रक्रिया है।

🔸 पुलिस ने यह भी बताया कि दस्तावेजों की जांच के दौरान कई बार कुछ वाहन चालक अनावश्यक बहस करते हैं या सहयोग नहीं करते, जिससे न केवल जांच प्रभावित होती है, बल्कि अन्य नियम उल्लंघनकर्ताओं को बच निकलने का अवसर मिल जाता है।

🚫 आदतन नियम तोड़ने वाले न केवल स्वयं को, बल्कि दूसरों को भी खतरे में डालते हैं।
👉 पुलिस का उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक सुरक्षित ढंग से गंतव्य तक पहुंचे, इसके लिए सहयोग आवश्यक है।

🛑 यातायात पुलिस ने दोहराया कि –

चालानी कार्रवाई कोई राजस्व संग्रहण नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम की अंतिम कोशिश है।

🚓 अंत में यातायात पुलिस बिलासपुर ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे जिम्मेदार नागरिक बनते हुए वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज साथ रखें और सड़कों पर पूरी सतर्कता एवं नियमों का पालन करें।


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