बिलासपुर, 23 जनवरी 2025: छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इस संदर्भ में कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश शरण ने जिले में लोक शांति बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के प्रमुख बिंदु
- घातक हथियारों पर प्रतिबंध:
जिले में किसी भी व्यक्ति को बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवॉल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी, या किसी भी प्रकार के घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। - सशस्त्र जुलूस और आपत्तिजनक गतिविधियों पर रोक:
कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार सशस्त्र जुलूस नहीं निकाल सकेगा, आपत्तिजनक नारे नहीं लगाएगा, और आपत्तिजनक पोस्टर नहीं बांटेगा। - शासकीय अधिकारियों को छूट:
यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिनके कार्य निष्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी और शारीरिक दुर्बलता या वृद्धावस्था के कारण लाठी का उपयोग करने वाले व्यक्ति इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन दंडनीय
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश की अवधि
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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