छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण — सीजी रेरा ने बिलासपुर के चर्चित लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट में चल रही खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी है। यह कार्रवाई रेरा अधिनियम 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के उल्लंघन के आधार पर की गई है।
> “लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट के प्रमोटर द्वारा खरीदारों से प्राप्त राशि में से निर्धारित 70 प्रतिशत राशि को पृथक बैंक खाते में सुरक्षित रखने का नियम तोड़ा गया है — जो कि रेरा अधिनियम की अहम वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था है।
यह राशि केवल निर्माण कार्य और भूमि की लागत पर खर्च की जानी चाहिए थी, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। सीजी रेरा की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
इसी के तहत, प्राधिकरण ने आदेश जारी कर दिया है कि परियोजना के अंतर्गत कोई भी नया क्रय-विक्रय, पंजीयन या लेन-देन अब प्रतिबंधित रहेगा — जब तक कि प्रमोटर उल्लंघनों का निराकरण कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर देते।”
प्राधिकरण ने साफ कहा है कि यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक प्रमोटर प्राधिकरण द्वारा तय सभी शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं कर लेते।
> “यह त्वरित कार्रवाई घर खरीदारों की पूंजी की सुरक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सभी डेवलपर्स के लिए यह सख्त चेतावनी है कि रेरा के प्रावधानों का पालन अनिवार्य है — अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”
बिलासपुर के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह खबर एक बड़ा संकेत है — कि नियमों की अनदेखी अब नहीं चलेगी। साथ ही, यह कार्रवाई उन सभी घर खरीदारों के हित में है, जो अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर घर का सपना संजोते हैं।


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