नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर भगाया, बलौदा बाजार से आरोपी गिरफ्तार

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06 घंटे में पचपेड़ी पुलिस की त्वरित कार्रवाई

थाना पचपेड़ी पुलिस ने महिला संबंधी गंभीर अपराध में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी अजय कुमार साहू पिता अशोक कुमार साहू उम्र 19 वर्ष, निवासी लोहर्सी, थाना पचपेड़ी द्वारा एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दिनांक 31 मई 2025 को गुजरात भगाया गया, जहाँ वह लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। आर्थिक तंगी के चलते पीड़िता के साथ मारपीट कर प्रताड़ित भी करता था।

बाद में दोनों रायपुर के मोवा क्षेत्र में रहने लगे, लेकिन पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से भाग निकली और अपने घर पहुंचकर थाना पचपेड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पचपेड़ी में अपराध क्रमांक 168/2025, धारा 137(2), 87, 64(2)(एम) बीएनएस एवं धारा 5, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (आई.पी.एस.) के निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा (सी.पी.एस.) व एसडीओपी मस्तूरी श्री लालचंद मोहल्ले (सी.पी.एस.) के मार्गदर्शन में, पुलिस टीम ने टेक्निकल इनपुट के आधार पर आरोपी को बलौदा बाजार से महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज दिनांक 12 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी पचपेड़ी श्री श्रवण कुमार, सउनि ओंकार बंजारे, प्रधान आरक्षक हरेंद्र खूंटे, आरक्षक रघुनाथ रेड्डी एवं महिला आरक्षक यशोदा कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 पुलिस द्वारा की गई यह त्वरित कार्रवाई महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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