बिलासपुर में ‘लेफ्ट से लेफ्ट फ्री’ जोन में गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा महंगा, ₹300 का जुर्माना तय

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बिलासपुर शहर में “लेफ्ट से लेफ्ट फ्री” नियम का उल्लंघन अब महंगा पड़ेगा, पुलिस ने सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए

बिलासपुर, 27 मई 2025 – शहर में यातायात व्यवस्था को सरल, सुगम और सुचारू बनाए रखने हेतु यातायात पुलिस बिलासपुर ने “लेफ्ट से लेफ्ट फ्री” मोड़ पर नियम उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब यदि कोई वाहन चालक लेफ्ट टर्न फ्री जोन में वाहन खड़ा करता है, तो उस पर ₹300 का जुर्माना लगाया जाएगा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में शहर में ट्रैफिक को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए यह सख्ती की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि लगातार चेतावनी और हिदायत के बावजूद अनेक वाहन चालक ‘लेफ्ट से लेफ्ट फ्री’ मार्गों में ही वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और यातायात प्रभावित होता है।

यातायात पुलिस ने सभी प्रमुख चौराहों पर नए बोर्ड लगवाए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि “लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन में वाहन खड़ा करने पर ₹300 जुर्माना” लगाया जाएगा। यह कार्यवाही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119/177 के तहत की जाएगी।

पुलिस विभाग ने चेतावनी दी है कि बार-बार उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके लिए बीट प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का गंभीरता से पालन करें और ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाई गई चेतावनी व निर्देशों को नजरअंदाज न करें।

यातायात विभाग के अनुसार, शहर की बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के चलते ट्रैफिक लोड में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, ऐसे में नियमों का पालन बेहद जरूरी हो गया है। विभाग ने यह भी कहा कि वे जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नियमों की जानकारी निरंतर आमजन तक पहुंचा रहे हैं।

समापन में यातायात पुलिस बिलासपुर ने दोहराई अपील – “सभी नागरिक नियमों का पालन करें, ‘लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन’ में किसी भी हालत में वाहन खड़ा न करें, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो।”


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