सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार हेतु संभागीय कार्यशाला का आयोजन

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बिलासपुर, 17 अप्रैल 2025 – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज बिलासपुर संभागायुक्त कार्यालय द्वारा संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला प्रार्थना सभा भवन में आयोजित की गई, जिसमें बिलासपुर संभाग सहित नवगठित जिला शक्ति एवं सारंगढ़-भिलाईगढ़ के जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी शामिल हुए।

कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। श्री कावरे ने कहा, “डिजिटल युग में कई नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे डिजिटल जानकारी को किस हद तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इसके क्या प्रावधान हैं – इन सभी का समाधान कार्यशाला में मिलेगा।”

कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर श्रीमती गीता दीवान और श्री अतुल वर्मा ने अधिनियम की विभिन्न धाराओं, विशेष रूप से धारा 2 से 11 तक की विस्तृत जानकारी दी। श्री वर्मा ने बताया कि इन धाराओं का गहन अध्ययन जन सूचना अधिकारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे उनके कार्य निष्पादन में सहूलियत होगी। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और उसके निराकरण की विधियों पर भी प्रकाश डाला।

कार्यशाला के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान किया। इस अवसर पर हाउसिंग बोर्ड के अतिरिक्त आयुक्त श्री अजीत पटेल, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता श्री अरुण कुमार साय, तथा राज्य सूचना आयोग से श्री प्रदीप गौर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में बिलासपुर संभाग के विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, साथ ही नवगठित जिलों शक्ति एवं सारंगढ़-भिलाईगढ़ के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यशाला के समापन पर उपायुक्त (रा.) डॉ. स्मृति तिवारी ने सभी का आभार प्रकट किया।


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